इंदिरानगर-टीएचडीसी संपर्क मार्ग किनारे मीट मार्केट में नाली में खून बहाने पर दो मटन विक्रेताओं का 10, 10 हजार रुपये का चालान किया गया। लाइसेंस की भी जांच की। औचक कार्रवाई से मटन विक्रताओं में हड़कंप मच गया। बिना लाइसेंस के मांस बेच रहे लोग दुकान का शटर डालकर भाग खड़े हुए। निगम प्रशासन के मुताबिक मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानें मंगलवार से नहीं खुलेंगी।सोमवार को नगर निगम प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रुप से मीट मार्केट में लाइसेंस और अन्य मानकों की जांच शुरू की। अचानक शुरू हुई जांच से मटन विक्रेताओं में अफरातफरी मच गई। हालत यह हुई कि बिना लाइसेंस मांस बेच रहे दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए। कुछ पकड़ में भी आए। निगम प्रशासन ने दुकान के बाहर नाली में खून बहाने पर दो मांस विक्रेताओं का 10 हजार, 10 हजार का चालान किया। हिदायत दी कि नाली में खून बहाने और सड़क पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी।सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल ने बताया निगम प्रशासन की ओर से मांस विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सभी मानकों को पूरा करने को तीन दिन का समय दिया था। समय सीमा समाप्त होने पर कार्रवाई होगी। बताया कि चेकिंग के दौरान मांस की दुकानों में मानक पूरे नहीं मिले। लिहाजा मानक पूरे किए बिना दुकान खोलने और मांस बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी, सफाई निरीक्षक सचिन रावत, सुपरवाइजर अजय वर्मा, विष्णु आदि शामिल थे।स्लॉटर हाउस में कटा मांस ही बिकेगाऋषिकेश। इंदिरानगर-टीएचडीसी संपर्क मार्ग किनारे मीट मार्केट में स्लॉटर हाउस नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार स्लॉटर हाउस में कटे मांस को ही बेचना अनिवार्य कर दिया है। संबंधित विभाग का फरमान सुनकर जांच के दौरान एक मटन विक्रेता ने सवाल उठाया कि ऋषिकेश में स्लॉटर हाउस नहीं है। ऐसे में मांस कहां कटवाएं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने देहरादून स्थित स्लॉटर हाउस से मांस (बकरा) कटवाकर लाने और उसमें डाक्टर की मोहर लगाने के निर्देश दिए। ये नया नियम मांस विक्रेताओं के गले की फांस बन गया है। क्योंकि उन्हें अब देहरादून आना होगा। यहीं नहीं नए लाइसेंस के लिए निगम प्रशासन अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं दे रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऑन लाइन लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है। ऐसे में मांस विक्रेताओं कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि मांस विक्रेता अब दुकान के अंदर मांस नहीं काट सकेंगे, इसके लिए उन्हें स्लॉटर हाउस जाना होगा।
नाली में खून बहाने पर 20 हजार का चालान